CBSE, CISCE 12th Exam 2021: अगर आप 2020 से अलग नीति पर अमल करना चाहते हैं तो इसकी मजबूत वजह बताएं - सुप्रीम कोर्ट
CBSE, CISCE 12th Exam 2021: सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई 02 जून 2021 तक के लिए टाल दी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र, सीबीएसई और आईसीएसई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने तीनों एजेंसियों से कहा है कि अगर आप 12वीं की परीक्षा आयोजित करने के लिए साल 2020 की नीति से फैसला लेते हैं तो हमें इसकी मजबूत वजह बताएं। अभी जो वजह बताएं जा रहे हैं वो तार्किक व प्रभावी नहीं हैं।
03 जून 2021 को होगी अगली सुनवाई
इससे पहले भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार अगले दो दिनों में अपना अंतिम निर्णय ले लेगी। उन्होंने 12वीं परीक्षा रद्द करने के मुद्दे सुनवाई जारी रखने के लिए गुरुवार तक का समय मांगा। ताकि केंद्र सरकार अदालत के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगली डेट पर हम अंतिम निर्णय के साथ अदालत में आएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने के मामले पर सुनवाई स्थगित करने का फैसला लिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अब इस मुद्दे पर 03 जून को सुनवाई होगी।
याची ने 2020 की नीति पर अमल की मांग की
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीबीएसई, आईसीएसई, केंद्र और अन्य हितधारकों से गुरुवार तक अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति खानविलकर ने एजी से बात करते हुए कहा कि आप एक निर्णय लेते हैं। लेकिन अगर आप पिछले साल की परीक्षा आयोजित करने की नीति से अलग फैसला लेते हैं तो आपको हमें अच्छे कारण बताना चाहिए। ऐसा इसलिए कि याचिकाकर्ता ने इस बात की मांग की है कि 12वीं की परीक्षा के लिए 2020 की नीति का पालन किया जाना चाहिए। ऐसे में अगर केंद्र सरकार अपनी पॉलिसी बदलने का फैसला लेती है तो अच्छा कारण बताना होगा।
बता दें कि याचिकाकर्ता एडवोकेट ममता शर्मा ने कहा है कि इस प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है, अन्यथा जो छात्र विदेश में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें प्रबंधन में समस्या का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अदालत से अपील की कि सरकार से इनपुट के आधार पर 3 जून, 2021 को अपना निर्णय लें।
Web Title: CBSE, CISCE 12th Exam 2021 SC Says Give Good Reasons If You Decide To Depart From 2020 Policy
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